राजेश खन्ना से रिश्ते को विवाह का दर्जा देने की मांग? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अनीता आडवाणी की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार राजेश ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने अनीता आडवाणी की याचिका खारिज की
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने अनीता आडवाणी की याचिका खारिज की
राजेश खन्ना से विवाह का दर्जा मांगा था आडवाणी ने
अदालत ने इसे "विलासिता वाली मुकदमेबाजी" बताया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को विवाह के रूप में मान्यता देने की मांग की थी।
अदालत ने गुरुवार को इसे "विलासिता वाली मुकदमेबाजी" करार दिया।राजेश खन्ना के जीवन के आखिरी वर्षों में उनके साथ रहीं आडवाणी ने कहा था कि वह 'गरिमा की मांग कर रही हैं'। खन्ना का 2012 में निधन हो गया था।
आडवाणी ने बांबे हाई कोर्ट के एक अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी.वराले की पीठ ने कहा कि याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।
हाई कोर्ट ने आडवाणी की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मुंबई की दिनदोशी सत्र अदालत के 2017 के आदेश को चुनौती दी थी। सत्र अदालत ने उनका दीवानी मुकदमा खारिज कर दिया था।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खन्ना के साथ अपने रिश्ते को लंबे समय से मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहीं आडवाणी के लिए यह कानूनी रास्ता बंद हो गया है।
