तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका
पिछली सुनवाई के बाद सरकारी वकील फ्रैंसिस टावोरा ने कहा, 'अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय पोल के सामने गुरुवार को पीड़िता का बयान दर्ज किया गया।'
नई दिल्ली, एएनआइ। तरुण तेजपाल को हाइकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
तेजपाल की एक कनिष्ठ सहयोगी ने गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में यौन हमला करने का आरोप लगाया है। यह घटना 2013 में पत्रिका की ओर से आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान हुई थी। पिछले वर्ष सितंबर में जिला अदालत ने तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म और बंधक बनाने का आरोप तय किया था। पूर्व प्रधान संपादक ने हाइकोर्ट में आरोप तय करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। लेकिन हाइकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के बाद सरकारी वकील फ्रैंसिस टावोरा ने कहा, 'अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय पोल के सामने गुरुवार को पीड़िता का बयान दर्ज किया गया।' उन्होंने कहा कि बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई। मीडिया को अदालत कक्ष तक आने की अनुमति नहीं दी गई है।