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कोलेजियम के जरिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मांग पर त्वरित सुनवाई से SC का इंकार

चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों की मांग करते हुए अश्विनी उपाध्‍याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई है।

By Monika MinalEdited By: Published: Tue, 03 Dec 2019 11:25 AM (IST)Updated: Tue, 03 Dec 2019 11:25 AM (IST)
कोलेजियम के जरिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मांग पर त्वरित सुनवाई से SC का इंकार
कोलेजियम के जरिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मांग पर त्वरित सुनवाई से SC का इंकार

नई दिल्‍ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता व वकील अश्विनी उपाध्‍याय की याचिका पर त्‍वरित सुनवाई से इंकार कर दिया। याचिका में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस वाले कोलेजियम से भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश की मांग की है।

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चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों की मांग करते हुए अश्विनी उपाध्‍याय ने सुप्रीम कोर्ट में 21 पेजों की याचिका दर्ज कराई है।

याचिका में की गई मांगें-

- इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस वाले कोलेजियम से भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश की मांग की है।

- इसमें चुनाव आयोग के लिए स्वतंत्र सेक्रेटेरिएट, चुनाव संबंधित नियम बनाने के अधिकार की भी मांग की गई है।

- इवीएम से पार्टी चिन्‍हों की जगह उम्‍मीदवारों के डिटेल्‍स जैसे उनक तस्‍वीर के साथ उनका नाम, व शैक्षणिक योग्‍यता दी जाए।


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