शहीद की पत्नी के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर बहाल होंगी प्रियंका सक्सेना
सुप्रीम कोर्ट ने वायु सेना को शहीद विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की पत्नी प्रियंका सक्सेना को स्क्वाड्रन लीडर के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया है।

शहीद की पत्नी प्रियंका सक्सेना वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर बहाल
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका सक्सेना को वायु सेना में बहाल करने का निर्देश दिया।
वे शहीद विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की पत्नी हैं।
अदालत ने उनके पति के योगदान और बेटियों का ध्यान रखा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वायु सेना को पूर्व शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारी प्रियंका सक्सेना को स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर बहाल किया फिर से बहाल करने का निर्देश दिया है। बलिदानी वायु सैनिक विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की पत्नी प्रियंका सक्सेना 10 वर्षों तक वायु सेना में सेवा दे चुकी हैं। 2013 में उन्होंने पारिवारिक कारणों से वायु सेना छोड़ दी थी।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फिर से वायु सेना में शामिल करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत इसी मामले तक सीमित रहेगी। दूसरे मामलों में इसका उदाहरण नहीं दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि देश के लिए उनके दिवंगत पति के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस बात का भी उल्लेख किया कि उनकी दो नाबालिग बेटियां हैं।
उनका मामला किसी मौजूदा सरकारी नीति के अंतर्गत नहीं आता है और शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के तौर पर उनकी पिछली सेवा को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्हें नए प्रशिक्षण की जरूरत भी नहीं है, जो अन्य वीरांगनाओं के लिए अनिवार्य है।
(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
