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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बरकरार रहेगी बिजनेस स्कूलों की स्वायत्ता

बिजनेस स्कूलों की नियामक संस्था अखिल भारतीय परिषद [एआइसीटीई] की स्वायत्ता बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में सभी बिजनेस स्कूलों की नियामक संस्था एआइसीटीई की स्वायत्ता बरकरार रहेगी। कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [यूजीसी] के प्रस्ताव को नकारते हुए फैसला एआइसीटीई के पक्ष में सुन

By Edited By: Published: Tue, 21 Jan 2014 04:22 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2014 07:36 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बरकरार रहेगी बिजनेस स्कूलों की स्वायत्ता

नई दिल्ली। बिजनेस स्कूलों की नियामक संस्था अखिल भारतीय परिषद [एआइसीटीई] की स्वायत्ता बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में सभी बिजनेस स्कूलों की नियामक संस्था एआइसीटीई की स्वायत्ता बरकरार रहेगी। कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [यूजीसी] के प्रस्ताव को नकारते हुए फैसला एआइसीटीई के पक्ष में सुनाया है।

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गौरतलब है कि यूजीसी का प्रस्ताव था कि देश में बिजनेस स्कूलों की स्वायत्ता राज्यों के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कर देनी चाहिए। यूजीसी के इस प्रस्ताव पर देश में मौजूद 100 से अधिक बिजनेस स्कूलों के प्रबंधकों ने बैठक की। जिसमें यूजीसी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए सभी प्रबंधकों ने कहा कि इससे बिजनेस स्कूलों की गरीमा और खराब हो जाएगी। राज्य मनचाहे तरीके से प्रवेश प्रक्रिया और अन्य क्रियाओं को प्रभावित करेंगे।

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