राजस्थान के छह बसपा विधायकों को नोटिस
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर राजस्थान के इन विधायकों को नोटिस भेजे हैं। ये सदस्य दल बदलकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए थे।
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बसपा राज्य इकाई प्रमुख भगवान सिंह बाबा की याचिका पर छह विधायकों को नोटिस जारी किए। बाबा ने अपनी याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के इन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के फैसले को सही ठहराया था।
बाबा की ओर से पेश अधिवक्ता शैल द्विवेदी ने दलील दी कि राजेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, गिरराज सिंह, रामकेश मीणा, रमेश चंद्र मीणा और मुरारीलाल मीणा का विधायक बने रहना गैरकानूनी, अलोकतांत्रिक और अवैध है क्योंकि वे दलबदल कानून के उल्लंघन के लिए अयोग्य ठहराए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि बसपा की टिकट पर दिसंबर 2008 चुनाव जीतकर छह विधायक राजस्थान विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से बसपा की सदस्यता छोड़ दी और विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया।
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