Move to Jagran APP

अफजल की फांसी को न्‍यायिक हत्‍या करार देना, सीमा लांघना है : SC जज

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पीवी रेड्डी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सकारात्मक आलोचना का स्वागत है। मगर...

By Manoj YadavEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2016 10:59 AM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2016 11:08 AM (IST)
अफजल की फांसी को न्‍यायिक हत्‍या करार देना, सीमा लांघना है : SC जज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पीवी रेड्डी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सकारात्मक आलोचना का स्वागत है। मगर, अफजल की मौत को 'न्यायिक हत्या' कहना सीमा लांघने जैसा है।

loksabha election banner

वह अफजल गुरु को मौत का फैसला सुनाने वाली दो सदस्यीय बेंच के प्रमुख थे। जज रेड्डी की बेंच ने 2005 में अफजल को संसद पर हमले के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी।

उन्होंने पीपी नावलेकर ने अफजल की मौत के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। बेंच ने शौकत हुसैन गुरु की मौत की सजा को 10 साल की कैद में तब्दील कर दिया था और एसएआर गिलानी व अफसान गुरु उर्फ नवजोत संधू को दोषमुक्त कर दिया था।

उस वक्त ट्रायल जज एसएन ढींगरा ने अफजल, शौकत और गिलानी को मौत की सजा सुनाई थी। हाल ही में जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स ने यूपीए के शासनकाल में हुई अफजल गुरु की फांसी को 'न्यायिक हत्या' करार दिया था और कहा था कि अफजल की उचित सुनवाई नहीं हुई थी।

पढ़ेंः जेएनयू में आधी रात को फिर लगे विवादित पोस्टर, भारत को बताया जेल

इसके बाद यूपीए के शासनकाल में गृह और वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने भी संसद पर हमले में अफजल का हाथ होने पर 'गंभीर शक' जाहिर किया था। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि फैसला खुद बोल रहा है। जो लोग अफजल की शहादत दिवस मना रहे हैं, उन्हें आलोचना या टिप्पणी करने से पहले पूरा फैसला पढ़ना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सकारात्मक आचोलना हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पहचान है, जो बोलने की स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। मगर, इसे न्यायिक फांसी करार देना सीमा पार करना है। आलोचना सभ्य और जनहित में होनी चाहिए।

पढ़ेंः दलित महाकुंभ में कन्हैया का पोस्टर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.