उपहार अग्निकांड पर आया SC का फैसला, गोपाल अंसल को एक साल की जेल
1997 में हुए उपहार अग्निकांड में 59 लोगों को सिनेमा हॉल के अंदर जलकर मौत हो गई थी।
नई दिल्ली, जेएनएन। बहुचर्चित उपहार अग्निकांड में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को रियल स्टेट कारोबारी गोपाल अंसल को एक बार फिर से अपने आंशिक फैसले में बदलाव करते हुए एक साल जेल की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर गोपाल को सरेंडर करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि 13 जून, 1997 को ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में लगी आग के चलते 59 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन, 19 अगस्त, 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए अंसल ब्रदर्स यानि गोपाल और उसके बड़े भाई सुशील अंसल को जेल के बदले 30-30 करोड़ रूपये जुर्माने के तौर पर देने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वह तीन महीने के भीतर पैसे नहीं चुकाते हैं तो दोनों को दो साल की कड़ी सजा दी जाए। हालांकि, दोनों ने तय समय के भीतर पैसे दे दिए थे।
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जिसके बाद, सीबीआई और एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजडी (एवीयूटी) की तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डाली गई थी। पुनर्विचार याचिका पर सीबीआई, एवीयूटी और अंसल ब्रदर्स की तरफ से लंबी दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित करनेवाले जस्टिस रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ और आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया।
75 वर्षीय सुशील अंसल को उनकी उम्र देखते हुए जेल की सज़ा नहीं दी गई जबकि गोपाल अंसल एक साल की सजा में से पांच महीने पहले ही जेल में रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ बाकी बचे सात महीने ही अब जेल में गुजारने होंगे।
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