पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान कोरोना प्रोटोकाल लागू करने की मांग, SC ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस
राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी और इसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़े बोझ को देखते हुए याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है जिसमें उसने चुनाव जारी रखने को कहा था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों की मतगणना के दौरान कोरोना प्रोटोकाल लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने के साथ ही वकील शोएब आलम की दलीलों का संज्ञान लिया और याचिका पर शनिवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ सचिन यादव द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव जारी रखने का आदेश दिया था।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान आलम ने कहा कि राज्य में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और रविवार को होने वाली मतगणना के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने को लेकर सुनवाई हो सकती है। इस पर पीठ ने पूछा कि राज्य निर्वाचन आयोग मतगणना को लेकर क्या उपाय कर रहा है?
राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी और इसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़े बोझ को देखते हुए याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें उसने चुनाव जारी रखने को कहा था। उत्तर प्रदेश में चार चरणों वाला पंचायत चुनाव 29 अप्रैल को समाप्त हो गया। पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को हुआ था।