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गर्भपात कराने पर सजा का प्रावधान खत्‍म करने की याचिका पर SC का केंद्र को नोटिस

गर्भपात व बच्‍चे पैदा करने को लेकर महिलाओं को स्‍वतंत्र अधिकार संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 15 Jul 2019 01:08 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jul 2019 01:28 PM (IST)
गर्भपात कराने पर सजा का प्रावधान खत्‍म करने की याचिका पर SC का केंद्र को नोटिस
गर्भपात कराने पर सजा का प्रावधान खत्‍म करने की याचिका पर SC का केंद्र को नोटिस
style="text-align: justify;" class="MsoNormal">नई दिल्‍ली, माला दीक्षित। गर्भपात व बच्‍चे पैदा करने को लेकर महिलाओं को स्‍वतंत्र अधिकार संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। तीन महिलाओं ने याचिका दाखिल कर गर्भपात कराने पर सजा का प्रावधान खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि महिलाओं को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वह गर्भ रखना चाहती है कि नहीं। कोर्ट याचिका पर विचार करने को राज़ी हो गया है।

मौजूदा कानून मे 12 हफ़्ते के भीतर गर्भपात कराया जा सकता है और मां की जान को ख़तरा होने पर 20 हफ़्ते तक का गर्भ समाप्त कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई डाक्टर गर्भ नष्ट करता है तो कारावास की सजा तक का प्रावधान है। याचिका में इसे ही चुनौती दी गई है।

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