LokSabha Election 2019: वोटो की गिनती में गड़बड़ी वाली याचिका पर SC ने EC को दिया नोटिस
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा लोकसभा 2019 चुनावों को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों की अंतिम मतगणना और EVM में विसंगतियों के आरोप लगाते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने फरवरी 2020 में सुनवाई के लिए पोल पैनल से जवाब मांगा है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में विसंगतियों को लेकर दो एनजीओ ने याचिका दायर की थी। इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और कॉमन कॉज द्वारा दायर की गई इस याचिका पर अब फरवरी 2020 में सुनवाई होगी।
एडीआर ने दायर की याचिका
लोकसभा चुनाव 2019 में ईवीएम से चुनाव का मामला चुनाव विश्लेषण संस्था एडीआर द्वारा सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है। एडीआर एक चुनावी विश्लेषण संस्था है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एडीआर ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए की वह किसी भी चुनाव के अंतिम फैसले की घोषणा से पहले डाले गए वोट और गिने गए वोटों का पूरा मिलान करें। इस मिलान से पहले चुनावी नतीजों की घोषणा ना की जाए। बता दें कि अपने विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए शोध के आंकड़ों का हवाला देते हुए एडीआर ने कहा कि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या के बीच काफी अंतर था।
याचिका में जांच की मांग
याचिकाकर्ता द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों से संबंधित आंकड़ों में सामने आईं ऐसी सभी गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। चुनाव आयोग की चुनाव प्रक्रिया पर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 2019 के सात चरणों के लोकसभा चुनाव में मतदान की घोषणा अपने एप माईवोटर्स टर्नआउट पर की लेकिन सातवें चरण में ये डाटा नहीं दिया गया। सिर्फ मतदान प्रतिशत ही दिया जाने लगा। इतना ही नहीं पुराने मतदान का आंकड़ा भी हटा दिया गया।