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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bilkis Bano Case: दोषियों को दी गई सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर SC ने की सुनवाई, आदेश को रखा सुरक्षित

By AgencyEdited By: Babli Kumari
Published: Thu, 12 Oct 2023 03:56 PM (IST)

Bilkis Bano Case सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2002 के गोधरा दंगों (Godhra riots) के दौरान बिलकिस बानो के साथ ...और पढ़ें

बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने करी सुनवाई (फाइल फोटो)
बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने करी सुनवाई (फाइल फोटो)

एएनआई, नई दिल्ली। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारे पास याचिकाकर्ताओं की लिखित दलीलें मिली हैं जिन्हें रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

आज के सुनवाई से पहले पीठ ने कोर्ट में 11 दोषियों की तरफ से मौजूद एक वकील से पूछा था कि क्या माफी मांगने का अधिकार मौलिक अधिकार है? क्या कोई याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 (जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे शीर्ष कोर्ट में जाने के अधिकार से संबंधित है) के तहत होगी।" वकील ने स्वीकार किया था कि माफी मांगना वास्तव में दोषियों का मौलिक अधिकार नहीं है। 

नोट- खबर को अपडेट किया जा रहा है। 

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