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राजोआना मृत्युदंड मामला: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को मिला आखिरी मौका, 2 सप्ताह के भीतर देना होगा हत्यारे की याचिका पर जवाब

बलवंत एस राजोआना (Balwant S Rajoana) की याचिका पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दो सप्ताह का समय दिया है जबकि केंद्र ने तीन सप्ताह का वक्त मांगा था। यह मामला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का है।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 25 Jan 2021 02:04 PM (IST)Updated: Mon, 25 Jan 2021 02:04 PM (IST)
राजोआना मृत्युदंड  मामला: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को मिला आखिरी मौका, 2 सप्ताह के भीतर देना होगा हत्यारे की याचिका पर जवाब
बेअंत सिंह हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को मिला आखिरी मौका

नई दिल्ली, प्रेट्र। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह (Beant Singh) के हत्या मामले में बलवंत एस राजोआना (Balwant S Rajoana) की याचिका पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से दो सप्ताह का समय दिया गया है। कोर्ट की ओर से सोमवार को केंद्र के लिए यह अंतिम मौका दिया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया था ताकि मौजूदा हालात में इस मामले पर फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अब इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई।

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चीफ जस्टिस बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना  और वी रामासुब्रह्मण्यण ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, 'सरकार को तीन सप्ताह क्यों चाहिए और इसपर क्या हो रहा है? बेंच ने आगे कहा, 'तीन सप्ताह का समय हमारे लिए काफी है। हमने आपको बताया था कि इसे 26 जनवरी तक निबटा दें और आज 25 जनवरी है।' बेंच ने कहा, 'हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, दो सप्ताह।' 

दोषी राजोआना ने अपनी मृत्युदंड की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका दायर की है जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई।  पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार बलवंत सिंह राजोआना की याचिका की अर्जी पर 26 जनवरी तक फैसला करे। राजोआना ने अपनी याचिका में सजा कम करने का अनुरोध किया है। करीब 25 साल से बलवंत सिंह जेल में है। वर्ष 1995 में चंडीगढ़ स्थित सचिवालय के सामने हुए बम धमाकों में बेअंत सिंह समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी।

राजोआना की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि दोषी की दया याचिका 8 साल से लंबित है। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र से पूछा था कि वह दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव कब भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में केंद्र सरकार को यह बताने के लिए कहा था।


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