गुजरात के आप विधायक को सुप्रीम कोर्ट से तीन दिन की अंतरिम जमानत, बीमार भाई की करेंगे देखभाल
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत ...और पढ़ें

आप विधायक को तीन दिन की अंतरिम जमानत
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने चैतर वसावा को अंतरिम जमानत दी।
विधायक को बीमार भाई की देखभाल हेतु राहत मिली।
मानवीय आधार पर तीन दिन की जमानत मंजूर हुई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक चैतर वसावा को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। गुजरात की एक अदालत ने उन्हें 2023 के एक आपराधिक मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई थी। वसावा को यह जमानत अपने बीमार सौतेले भाई की देखभाल करने के लिए दी गई है।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने अदालत के समक्ष पेश किए गए चिकित्सा दस्तावेज पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के आग्रह पर मानवीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ता के सौतेले भाई की गंभीर हालत एक ऐसी परिस्थिति है, जिसमें राहत दी जानी चाहिए।' शीर्ष अदालत ने मंगलवार को वसावा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिका में गुजरात हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने वसावा को एक दिन के लिए (सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक) जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी थी। वसावा ने हाई कोर्ट से 30 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार
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