फ्लाइट टिकट के मनमाने दाम पर लगेगी लगाम, नियमों को मिली मंजूरी; सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नियमों को मंजूरी दे दी गई ...और पढ़ें
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HighLights
भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के नियम हुए मंजूर।
मनमाने हवाई किराए पर नियंत्रण का रास्ता साफ।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दी अहम जानकारी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में देश के विमानन क्षेत्र को विनियमित और नियंत्रित करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इसे प्रकाशित होने में दो सप्ताह लगने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चल रही सुनवाई पर केंद्र ने पीठ को बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत बने नियमों को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, आर. महादेवन और अपरेश कुमार सिंह की पीठ कर रही है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के नियमों को अगली सुनवाई में पेश करें।
16 नवंबर को अगली सुनवाई
सुनवाई की शुरुआत में मेहता ने कोर्ट को बताया कि नियम को मंजूरी दे दी गई है। दो हफ्ते में प्रकाशित किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर तय की गई है।
कोर्ट सामजिक कार्यकर्ता की याचिका पर कर सुनवाई
बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायण की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने विमानन क्षेत्र के संचालन के लिए एक स्वतंत्र नियामक की मांग की है। यात्रियों की सुरक्षा और उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता के उद्देश्य से ये याचिका दाखिल की गई है। त्योहार और खास मौकों पर अकसर ये देखा जाता है कि कंपनियां हवाई किराये में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर देती हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में लंबे समय से एक सख्त दिशा-निर्देश बनाने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है।
नियम बनाने की प्रकिया में तेजी
इससे पहले 17 अगस्त को, केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि नियम बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। सरकार ने एक सीलबंद लिफाफे में नियमों का मसौदा पेश किया। इसके साथ ही बताया कि अभी कुछ अंतिम चर्चा बाकी है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि हवाई किराए का तर्कसंगत होना जरूरी है। वहीं, केंद्र से यात्रियों को इस मुद्दे पर राहत देने की बात भी कही।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
