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पीएनबी जैसे घोटालों की कोर्ट निगरानी में जांच की मांग खारिज

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप यह सब रोक दीजिए।

By Manish NegiEdited By: Published: Tue, 03 Jul 2018 10:03 PM (IST)Updated: Tue, 03 Jul 2018 10:03 PM (IST)
पीएनबी जैसे घोटालों की कोर्ट निगरानी में जांच की मांग खारिज
पीएनबी जैसे घोटालों की कोर्ट निगरानी में जांच की मांग खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र। पीएनबी सहित कई आर्थिक घोटालों की कोर्ट की निगरानी में बनी एसआइटी (विशेष जांच दल) से जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इस अर्जी में बिना किसी प्रमाण के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए थे।

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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका में बिना किसी सुबूत के प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री पर लगाए गए आरोपों पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे 'लोक प्रसिद्धि वाली अर्जी' करार दिया। पीठ ने कहा कि यह एक स्थापित तथ्य है कि याचिका में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं तो उसके समर्थन में सुबूत भी दिए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप यह सब रोक दीजिए। आप किसी सार्वजनिक व्यक्ति की छवि को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब शर्मा ने दोनों नेताओं के नाम हटाकर दोबारा अर्जी दायर करने की बात कही तो कोर्ट ने इसे भी मना कर दिया। शर्मा ने अपनी याचिका में पीएनबी घोटाले सहित दूसरे आर्थिक घोटालों की जांच कोर्ट की निगरानी में बनाई गई एसआइटी से कराने की मांग की थी। इसके पीछे उनका तर्क था कि बिना राजनीतिक दवाब के कोई भी बैंक इतना बड़ा लोन नहीं दे सकता है। याचिका का एटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भी विरोध किया।


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