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SC में पूर्व रॉ ऑफिसर की याचिका खारिज, लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना

याचिका में जम्‍मू कश्‍मीर में पाक अधिकृत कश्‍मीर और गिलगिट बाल्‍टिस्‍तान में दो सीटें संसदीय चुनाव के लिए चिन्हित करने की मांग की गई थी।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 01 Jul 2019 11:33 AM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2019 02:38 PM (IST)
SC में पूर्व रॉ ऑफिसर की याचिका खारिज, लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना
SC में पूर्व रॉ ऑफिसर की याचिका खारिज, लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) और गिलगिट बाल्टिस्तान में दो संसदीय सीटें चिन्हित करने का आदेश देने की मांग खारिज कर दी। इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले रॉ के पूर्व अधिकारी आर. के. यादव पर 50000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यादव की वकील बीनू टमटा की दलीलें ठुकराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की मांग है कि पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान की दो संसदीय सीट घोषित करने का सरकार को आदेश दिया जाए। इस मांग पर विचार नहीं किया जा सकता और न ही इस मामले में न्यायिक व्याख्या करना ठीक होगा।

कोर्ट ने याचिका 50000 जुर्माने के साथ खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की रकम सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जमा कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा कि आप लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं आपकी पाक अधिकृत कश्मीर में क्या रुचि है।

याचिका में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर संविधान में पहले से ही इस क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटें चिन्हित हैं इस आधार पर कम से कम दो संसदीय सीटें भी चिन्हित होनी चाहिए। याचिका में इस बारे में पूर्व में 2013 और 2014 में लोकसभा में लाए गए विधेयकों का भी जिक्र किया गया था।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि उसने चुनाव आयोग से इस बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी चुनाव आयोग ने पूछी गई जानकारी का पत्र राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया था और राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह जानकारी मांगने का हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासियों को है और याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर का स्थाई निवासी नहीं है इसलिए उसे आरटीआई में यह जानकारी नहीं दी जा सकती।


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