कोहिनूर को भारत लाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, अभी ब्रिटेन में है यह 108 कैरेट का हीरा
कोहिनूर हीरे को वापस भारत लाने की मांग से संबंधित याचिका को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोहिनूर हीरे को वापस भारत लाने की मांग से संबंधित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। क्यूरेटिव पिटीशन में इस बाबत 2017 के शीर्ष न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की गई थी। 108 कैरेट का कोहिनूर हीरा इस समय ब्रिटेन में है।
पीठ ने क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज किया
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज किया। 2017 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि वह कोहिनूर पर दावे को लेकर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। वह कोहिनूर को वापस भारत लाने या उसकी नीलामी रोकने से संबंधित आदेश भी नहीं दे सकता।
भारत सहित चार देशों में विवाद
कोहिनूर काफी बड़ा और रंगहीन हीरा है जो दक्षिण भारत में 14 वीं सदी में मिला था। भारत पर ब्रिटिश राज के समय यह हीरा ब्रिटेन पहुंच गया। 1947 के बाद इसके स्वामित्व को लेकर भारत सहित चार देशों में विवाद पैदा हो गया है।
केंद्र सरकार दे चुकी है वापस लाने से संबंधित शपथ पत्र
क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रामना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल शामिल थे। पूर्व में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार शपथ पत्र दे चुकी है कि कोहिनूर को वापस लाने से संबंधित प्रयास में वह लगी हुई है। जब भी संभव होगा-वह ब्रिटिश सरकार से वार्ता कर अपना दावा रखेगी।