'दुर्घटना, वाहन और इंश्योरेंस डेटाबेस को चार हफ्ते में लिंक करें', सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को वाहन, सारथी, ई-डीएआर और आईआईबी जैसे प्रमुख सरकारी व बीमा डेटाबेस को चार सप्ताह में आपस में जोड़ने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने डेटाबेस को 4 सप्ताह में जोड़ने का निर्देश दिया

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के अंदर मुख्य सरकारी और बीमा डाटाबेस को आपस में जोड़ें, जिनमें वाहन, सारथी, इलेक्ट्रानिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (ई-डीएआर) पोर्टल और इंश्योरेंस इंफार्मेशन ब्यूरो (आईआईबी) शामिल हैं।
इसका मकसद मोटर दुर्घटना दावा प्रक्रिया को सुगम बनाना और दुर्घटना से जुड़ी जानकारी को आसानी से साझा करना है।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि दुर्घटना से जुड़ा डाटा नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा चलाए जा रहे ई-डीएआर पोर्टल पर बिना किसी देरी के अपलोड किया जाए।
पीठ ने इस बात पर गौर किया कि पोर्टल शुरू होने के बावजूद बहुत कम राज्यों ने ही डाटा अपलोड करना शुरू किया है।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि ई-डीएआर को आइआइबी से जोड़ा जाए, जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के तहत काम करता है।
इसके साथ ही अदालत ने वाहन, सारथी, ई-डीएआर और आइआइबी डाटाबेस को आपस में जोड़ने का निर्देश दिया, ताकि दुर्घटना की रिपोर्ट, वाहन, बीमा कंपनी के रिकार्ड और पहले के दावे के इतिहास को आसानी से क्रास-चेक किया जा सके।
(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
