केंद्र और राज्य सरकारों को SC का आदेश, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन और जरुरी सामान मुहैया करना रखें जारी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वह सारे वरिष्ठ नागरिकों को जरुरी सामान और पेंशन मुहैया करना जारी रखें।.
नई दिल्ली, एएनआइ। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 18 लाख तक पहुंच गई है। इसी बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कोरोना वायरस की स्थिति को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे कोरोना वायरस (COVID-19) संकट के दौरान अकेले रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को समय पर वृद्धावस्था पेंशन, मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना जारी रखें।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकारों से कहा कि वे इस मामले पर तुरंत प्रतिक्रिया दें और आवश्यक कदम उठाएं जब वरिष्ठ नागरिक, विशेषकर अकेले रहने वाले लोग महामारी के कारण इस तरह के अनुरोध करते हैं।
शीर्ष अदालत ने सरकारों से कहा कि वे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने के लिए बाध्य हैं, जो यह सुनिश्चित करके अकेले रह रहे हैं कि उन्हें आवश्यक सामान और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि COVID -19 के लिए सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन वृद्धाश्रमों में किया जाए और देखभाल करने वालों को मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट और sanitisers से अच्छी तरह से सुसज्जित किया जाए।
यह आदेश पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार के लंबित जनहित याचिका (पीआईएल) पर दायर एक नए आवेदन पर आया, जिसमें देश में बुजुर्गों की दुर्दशा के बारे में बताया गया था। सुनवाई के दौरान, कुमार ने पीठ को बताया कि COVID-19 स्थिति के दौरान बुजुर्ग लोगों को भोजन पानी, दवाइयां, मास्क और अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, विशेष रूप से वे जो अकेले रह रहे हैं क्योंकि उन्हें भोजन, बाजार और दवाओं तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है।
पिछले साल दिसंबर में शीर्ष अदालत ने केंद्र को वृद्धाश्रमों की संख्या और उन्हें प्रदान की जा रही चिकित्सा और जराचिकित्सा देखभाल सुविधाओं पर एक पैन-इंडिया रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। अदालत ने राष्ट्र के बुजुर्गों के लिए पेंशन पर एक पुनर्विचार का सुझाव भी दिया था, जो कि समय को ध्यान में रखते हुए अधिक है।