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बिना बताए अंसल बंधुओं को विदेश जाने की अनुमति नहीं

बहुचर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अंसल बंधुओं (सुशील व गोपाल) को बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। हालांकि न्यायाधीश बीएस चौहान, जे छेलमेश्वर और कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने उन्हें अपना उपचार कराने के लिए अमेरिका में रहने की अनुमति प्रदान

By Edited By: Published: Wed, 23 Apr 2014 02:05 AM (IST)Updated: Wed, 23 Apr 2014 02:08 AM (IST)
बिना बताए अंसल बंधुओं को विदेश जाने की अनुमति नहीं

नई दिल्ली। बहुचर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अंसल बंधुओं (सुशील व गोपाल) को बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। हालांकि न्यायाधीश बीएस चौहान, जे छेलमेश्वर और कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने उन्हें अपना उपचार कराने के लिए अमेरिका में रहने की अनुमति प्रदान कर दी है।

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इससे पहले 26 मार्च को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने रियल स्टेट उद्योगपति सुशील अंसल के देश छोड़कर जाने पर नाराजगी जताई थी। अंसल के वकील ने बाद में कोर्ट को उनके वापस देश लौटने की जानकारी दी। अग्निकांड पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बनी एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार फायर ट्रेजडी संस्था की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने असंल बंधुओं को बिना इजाजत विदेश नहीं जाने का निर्देश दिया है। 1997 में हुए इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी।

पढ़ें : उपहार कांड : असंल बंधु सुप्रीम काट से भी दोषी करार


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