SC ने BCCI को चार हफ्तों में संशोधित संविधान पेश करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने बीसीसीआई को संशोधित संविधान को चार हफ्तों में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
By Srishti VermaEdited By: Published: Thu, 09 Aug 2018 11:40 AM (IST)Updated: Thu, 09 Aug 2018 11:41 AM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के प्रति अपने रुख में बदलाव करते हुए उसे लोढ़ा समिति के अनुरुप संविधान में बदलाव की मंजूरी दे दी, जिसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात के तीनों क्रिकेट एसोशिएसन सौराष्ट्र, वड़ोदरा और विदर्भ को पूरी सदस्यता मिल गयी है। साथ ही वन स्टेट वन वोट के मानदंड को हटाने की मंजूरी दे दी गयी है। वहीं कोर्ट ने बीसीसीआई में रेलवे, सेवा, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को भी पूर्ण सदस्यता दे दी है।
बता दें कि इससे पहले लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर इन एसोसिएशन की सदस्यता को कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने बीसीसीआई को संशोधित संविधान को चार हफ्तों में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक ही ऑफिस में दो पदों को धारण करने वाले पदाधिकारियों को अयोग्त करार दे दिया है।
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