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2जी घोटाले के आरोपी रविकांत रुइया को SC से झटका, विदेश जाने की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 2 जी घोटाले में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया की विदेश जाने की अर्जी खारिज कर दी है।

By kishor joshiEdited By: Published: Tue, 06 Sep 2016 02:12 PM (IST)Updated: Tue, 06 Sep 2016 02:23 PM (IST)
2जी घोटाले के आरोपी रविकांत रुइया को SC से झटका, विदेश जाने की अर्जी खारिज

नई दिल्ली (जेएनएन)। एस्सार समूह के प्रमोटर और 2जी घोटाले के आरोपी रविकांत रुइया को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके विदेश जाने की अर्जी ठुकरा दी है। रवि कांत रुइया ने बिजनेस के सिलसिले में 2 महीने के लिए कनाडा, मॉस्को जाने की इजाजत मांगी थी।

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जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ‘इस मामले में हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा है। हम एक बार धोखा खा चुके हैं अब नहीं खाएंगे। हाल ही में आपके जैसा एक शख्स जो आरोपी है, विदेश गया और फिर वापस नहीं लौटा।‘

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बता दें कि हाल ही में शराब कारोबारी विजय माल्या भी भारतीय बैंको का हजारों करोड़ लेकर इंग्लैंड भाग गए। वे अभी तक नहीं लौटे। लिहाजा कोर्ट किसी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। सीबीआई ने भी रुइया के विदेश जाने की अर्जी का पुरजोर विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि ‘अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रुइया को विदेश जाने की इजाजत दी गई, तो ये आशंका है कि वह वापस न लौटें। क्योंकि वो एक एआरआई हैं। ऐसे में उन्हें विदेश से वापस भारत लाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि कई मुल्कों के साथ नहीं है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 2जी मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपनी कार्रवाई तकरीबन पूरी कर ली है और अगले साल जनवरी या फरवरी में फैसला आ सकता है।

गौरलतब है कि दरअसल एस्सार के रवि कांत रुइया ने बिजनेस के सिलसिले में कनाडा, सऊदी अरब, यूके और मॉस्को जाने की इजाजत मांगी थी। उनका कहना था कि इन जगहों पर उनका बिजनेस लिंक है। रुइया की ओर से ये भी दलील दी गई कि वो इस मामले में सिर्फ धोखाधड़ी के आरोपी हैं। उनपर कोई और मामला नहीं है। इससे पहले कई बार कोर्ट उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे चुका है।

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