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SC ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान स्थगित EMI पर ब्याज न लेने के मसले पर सुनवाई अगस्त तक टाली

दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान स्थगित EMI पर ब्याज न लेने के मसले पर सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते के लिए टाल दिया।

By Nitin AroraEdited By: Published: Wed, 17 Jun 2020 02:11 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jun 2020 02:11 PM (IST)
SC ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान स्थगित EMI पर ब्याज न लेने के मसले पर सुनवाई अगस्त तक टाली
SC ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान स्थगित EMI पर ब्याज न लेने के मसले पर सुनवाई अगस्त तक टाली

नई दिल्ली, पीटीआइ। मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली गई EMI पर ब्याज न लेने का मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इसे बैंक और ग्राहकों के बीच का मसला बता कर पल्ला नहीं झाड़ सकती। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बैंक हज़ारों करोड़ रुपए NPA में डाल देते हैं। लेकिन कुछ महिनों के लिए स्थगित EMI पर ब्याज लेना चाहते हैं।

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बैंकों की दलील थी कि इस अवधि के दौरान भी हम लोगों की जमा रकम पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं। अगर लोन पर ब्याज न लिया तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। बैंकों की तरफ से कहा गया कि अभी कई सेक्टर का हाल बुरा है। हो सकता है, उन्हें मदद की ज़रूरत पड़े। तीन महीने बाद पूरी स्थिति का आकलन कर सुनवाई की जाए

दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान स्थगित EMI पर ब्याज न लेने के मसले पर सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते के लिए टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बीच सरकार और रिज़र्व बैंक स्थिति की समीक्षा करें और देखें लोगों को किस तरह राहत दी जा सकती है।

मई महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन की अवधि में बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज नहीं वसूलने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर कर्ज लेने वालों को तीन महीने तक किस्त अदा करने से छूट दी है, लेकिन इस अवधि में ब्याज अदा करने से छूट नहीं दी गई है, इसलिए किस्त के साथ ही तीन महीने का ब्याज लेने पर भी रोक लगाई जाए।


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