गैंगस्टर अबु सलेम को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई जमानत याचिका
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को अबू सलेम को जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि 1995 के मर्डर केस में गैंगस्टर अबू सलेम उम्र कैद की सजा काट रहा है। 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या हो गई थी।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को अबू सलेम को जमानत देने से इनकार कर दिया। एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली वाले जजों की बेंच ने सलेम की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 25 फरवरी 2015 के विशेष टाडा अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई नवंबर 2021 के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध करें।
टाडा की विशेष अदालत ने दी है उम्रकैद की सजा
1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या हो गई थी और इसके बाद से ही गैंगस्टर अबू सलेम उम्र कैद की सजा काट रहा है।मामले में मामले में टाडा की विशेष अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को बिल्डर और उनके चालक मेहंदी हसन की हत्या के मामले में सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पुलिस के मुताबिक सात मार्च 1995 में एक बड़ी संपत्ति सलेम के हवाले नहीं करने पर जुहू स्थित उनके बंगले के सामने हमलावरों ने जैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पैसा देने से इनकार करने पर की सलेम ने की थी हत्या
आरोप है कि जब प्रदीप जैन ने अबू सलेम को पैसे देने से इनकार कर दिया तब उनकी हत्या कर दी गई। साल 2014 में अबू सलेम के खिलाफ कुछ चार्ज हटा दिये गये थे। उस वक्त अदालत में प्रॉस्टिक्यूशन ने कहा था कि भारत और पुर्तगाल के बीच भविष्य में बेहतर रिश्ते बना रहे इसके लिए जरुरी है कि सलेम पर लगे कुछ चार्ज हटा दिये जाएं।
टैक्सी ड्राइवर के पेशे से की थी पैसे कमाने की शुरुआत
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मुंबई पहुंचे अबु सलेम ने रोजी रोटी कमाने के लिए पहले टैक्सी ड्राइवर का पेशा चुना। इसके बाद स्मगलिंग और वसूली का धंधा करने लगा। दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल होते ही अपराध की दुनिया में वह आगे ही बढ़ता चला गया।