जस्टिस कुरैशी की प्रोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट को मिला केंद्र का जवाब, कोलेजियम लेगा फैसला
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इस बारे में विचार करेगा।
By Manish PandeyEdited By: Published: Wed, 28 Aug 2019 08:14 PM (IST)Updated: Wed, 28 Aug 2019 08:14 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इस बारे में विचार करेगा।
दरअसल, शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की एसोसिएशन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बांबे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
एसोसिएशन ने कहा कि जस्टिस कुरैशी को 2004 में गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नवंबर 2018 में बांबे हाई कोर्ट स्थानांतरित किए जाने से पहले वह गुजरात हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे।
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