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यूनिटेक व सुरक्षा एआरसी मामले में अगली सुनवाई 27 को, SC ने कहा- आपस में बैठकर विवाद सुलझाएं : सुप्रीम कोर्ट

एआरसी के प्रबंधन को पर्याप्त कटौती करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को शनिवार से सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चर्चा करने और विवाद को सुलझाने की कोशिश करने को कहा।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 02:01 AM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 02:01 AM (IST)
यूनिटेक व सुरक्षा एआरसी मामले में अगली सुनवाई 27 को, SC ने कहा- आपस में बैठकर विवाद सुलझाएं : सुप्रीम कोर्ट
यूनिटेक व सुरक्षा एआरसी मामले में अगली सुनवाई 27 को

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को यूनिटेक समूह (Unitech) के नए प्रबंधन बोर्ड को व्यवहारिक नजरिया अपनाने और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) के साथ बकाया दावों पर विवाद को बातचीत के जरिए हल करने करने को कहा।

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और जस्टिस एमआर शाह (Justice MR Shah) की पीठ ने कहा कि सुरक्षा एआरसी के प्रबंधन को भी अपना नजरिया बदलना होगा और पर्याप्त कटौती करनी होगी वर्ना यदि यह मामला दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता के तहत चला गया तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा।

पीठ ने कहा कि जिस तरह से सुरक्षा एआरसी के दावों पर विवाद का समाधान नहीं हो रहा है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं।

एआरसी के प्रबंधन को पर्याप्त कटौती करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें खुशी होगी यदि यूनिटेक बोर्ड भी विवाद को हल करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को शनिवार से सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चर्चा करने और विवाद को सुलझाने की कोशिश करने को कहा।  पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।शीर्ष अदालत यूनिटेक के नए बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रुकी हुई परियोजनाओं के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति की अनुमति मांगी गई थी।

सुरक्षा एआरसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने कहा कि दोनों पक्षों ने सिर्फ एक घंटे पांच मिनट के लिए एक बैठक की, जिसमें कुछ भी हल नहीं हुआ और विवाद को सुलझाने के लिए यूनिटेक प्रबंधन ने कोई कोशिश नहीं की। पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर समाधान निकालना होगा।


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