सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को दिए निर्देश- UP और महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की सहायता करने संबंधी मामले पर दायर करें हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूरों की मदद करने संबंधी अधिकारियों की नियुक्तियों पर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूरों की मदद करने संबंधी अधिकारियों की नियुक्तियों पर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि दोनों राज्य में कोरोना वायरस के दौरान प्रवासी मजदूरों की यात्रा में मदद करने के लिए अधिकारियों के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दायर करें।
बता दें कि इस वक्त देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान देश के कोने-कोने में लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों की मदद की लिए सरकार की तरफ से हरसंभव कोशिश भी की जा रही है। देश-विदेश में फंसे लोगों को उनके निवास तक पहुंचाने के लिए वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन सेतु और श्रर्मिक ट्रेनें भी चलाई गई हैं। इसके बावजूद लॉकडाउन में परेशान हो रहे प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक रेल हादसे में 16 मजदूरों की जान चली गई थी। ऐसे में प्रवासियों की सुरक्षा का मुद्दा भी काफी बड़ा बना गया है।
पिछले दिनों कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश में आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई राज्यों सरकारों ने श्रर्मिक कानूनों में बदलाव करने की जानकारी दी थी। ऐसे में कोरोना वायरस के समय में प्रवासी मजदूरों पर सकंट बना हुआ है। फिलहाल सभी लोगों को संयम करने रखने की अपील की जा रही है।
चीन के वुहान से फैल कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। ऐसे में सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे पर ही जोर दिया जा रहा है वहीं सभी लोगों को एहतियात बरतने का सुझाव दिया जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बीमारी से ग्रस्त है। इस वक्त कई देशों ने अपने यहां पर लॉकडाउन लगाया हुआ है।