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सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार को 20 करोड़ रुपये देने को कहा

मुंबई के पुलिस कमिश्नर या उनके स्थान पर नामित व्यक्ति के समक्ष संपत्ति लौटाए जाने पर एक पंचनामा तैयार करना होगा।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 30 Aug 2017 09:31 PM (IST)Updated: Wed, 30 Aug 2017 09:31 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार को 20 करोड़ रुपये देने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार को 20 करोड़ रुपये देने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से कहा है कि वह मुंबई के पाली हिल संपत्ति के मामले में रियल एस्टेट कंपनी को रेजिस्ट्री के साथ 20 करोड़ रुपये दें। अपनी पाली हिल की संपत्ति का सौदा एक दशक पहले दिलीप कुमार ने प्राजिता डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड से किया था।

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जस्टिस जे.चेलमेस्वर के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बुधवार को वयोवृद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार से कहा कि वह चार हफ्ते में 20 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर जमा करें और इसकी जानकारी बिल्डर की कंपनी को भी दें। रकम मिलने के एक हफ्ते के अंदर प्राजिता डेवलेपर को विवादित प्लॉट से अपनी सुरक्षा हटानी होगी और मुंबई पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उन्हें संपत्ति का कब्जा दिलीप कुमार को देना होगा।

मुंबई के पुलिस कमिश्नर या उनके स्थान पर नामित व्यक्ति के समक्ष संपत्ति लौटाए जाने पर एक पंचनामा तैयार करना होगा। कंपनी की ओर से 20 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना मांगने के मामले पर अदालत उसके बाद विचार करेगी। वह देखेगी कि बिल्डर की कंपनी को वाकई इससे अधिक नुकसान हुआ था या नहीं। बताया जाता है कि मुंबई की प्राइम लोकेशन पर स्थित 2412 वर्ग गज की इस जमीन पर जब बिल्डर ने तय समझौते के मुताबिक कोई काम शुरू नहीं किया तो दिलीप कुमार ने इस पर ऐतराज जताया और अपनी जमीन वापस मांगी जिसपर अब बिल्डर का कब्जा है।

एक दशक से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बिल्डर और दिलीप कुमार के बीच हुए वास्तविक समझौते के अनुसार उस जमीन पर बनने वाले हरेक फ्लैट में मालिक (दिलीप कुमार) और बिल्डर का 50-50 फीसद हिस्सा रहेगा। इसीलिये प्राजिता डेवलेपर्स ने जमीन के लीजहोल्ड अधिकार देता है।

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