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कावेरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के रूख पर जताया ऐतराज, केंद्र को भी निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में आज कावेरी विवाद को लेकर चल रही सुनवाई में कोर्ट ने कर्नाटक के रूख पर सख्त ऐतराज जताया है।

By kishor joshiEdited By: Published: Fri, 30 Sep 2016 02:56 PM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2016 03:13 PM (IST)
कावेरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के रूख पर जताया ऐतराज, केंद्र को भी निर्देश

नई दिल्ली (पीटीआई)। कावेरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने कर्नाटक के रुख पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा है कि यदि कर्नाटक आदेश का पालन नहीं करता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक खुलेआम अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा हैं। कोर्ट ने कर्नाटक को 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु को 6 हजार क्यूसेक कावेरी जल देने का निर्देश जारी किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर तक कावेरी वाटर मैंनेजमेंट बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने कावेरी बेसिन से संबंद्ध चारों राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी से बोर्ड के सदस्यों के नाम देने को कहा।

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