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SC का केंद्र को आदेश, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप टैक्सी पर लाएं कानून

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मोबाइल एप टैक्सी सेवाओं को लेकर कानून लाए। कोर्ट ने यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Wed, 31 Jul 2019 12:23 PM (IST)Updated: Wed, 31 Jul 2019 12:41 PM (IST)
SC का केंद्र को आदेश, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप टैक्सी पर लाएं कानून
SC का केंद्र को आदेश, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप टैक्सी पर लाएं कानून

नई दिल्ली,एएनआइ। महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि मोबाइल एप आधारित टैक्सी सेवाएं जैसे औला (ola) ऊबर (uber) के लिए कानून लाने पर विचार करें। गौरतलब है कि मोबाइल टैक्सी में महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं।

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नोएडा में महिला वकील के साथ टैक्सी ड्राइवर ने की छेड़छाड़
कुछ समय पहले नोएडा में एक महिला वकील ने ओला कैब बुक की थी। बीच रास्ते में ही कैब चालक ने महिला का साथ छथेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। महीला ने जोर-जोर से चिलाना शुरू कर दिया। तभी कैब चालक महीला को बीच में छोड़कर फरार हो गया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। 

राजस्थान में विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़
राजस्थान में भी एक फिललैंड की युवती के साथ छेड़छाड़ का मामवा सामने आया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने ओला टैक्सी के चालक को गिरफ्तार किया था। युवती एक कंपनी में इंटर्न थी। उसने बताया कि वह  जब होटल जा रही थी तब टैक्सी चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की।  

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