SC ने प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम को खत्म करने के आदेश के खिलाफ आंध्र सरकार की याचिका की स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को आगे सुनवाई के लिए कोई तारीख दिए बिना स्थगित कर दिया।
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने मामले को आगे सुनवाई के लिए कोई तारीख दिए बिना स्थगित कर दिया।
शीर्ष अदालत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर उच्च न्यायालय के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से छठी तक के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की अनुमति देने के फैसले को रद्द कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को अस्वीकार कर दिया था ताकि राज्य सरकार के सभी स्कूलों में कक्षा I-VI से अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया जाए।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में वाईएसआरसीपी सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आंध्र प्रदेश के भाजपा नेताओं सुधीश रामभोटला और गुंतुपल्ली श्रीनिवास द्वारा दायर याचिका पर सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया था।
राज्य में कम हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या
वहीं, दूसरी तरफ बात करें राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की तो राज्य में कोरोना वायरस के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि, सोमवार से कोरोना वायरस मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह हर दिन राज्य में कोरोना के 5 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए। लेकिन सोमवार को ये संख्या 3,224 रही। इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है। फिलहाल, राज्य में कोरोना वायरस के 43,983 एक्टिव केस हैं।
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