सारधा घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने दी नलिनी चिदंबरम को राहत, ईडी की कार्रवाई पर 3 हफ्ते तक रोक
कोर्ट ने तीन सप्ताह तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा है।
नई दिल्ली [प्रेट्र]। सारधा घोटाले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम को मिली अंतरिम राहत को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने तीन सप्ताह तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा है।
दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी चिदंबरम के खिलाफ ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और 10 दिनों का समय मांगा। वहीं बचाव पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ईडी के जवाब में रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए वक्त मांगा। इसके बाद जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह और रिज्वाइंडर के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी।
बता दें कि नलिनी चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच के लिए महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उनके निवास स्थान से बाहर नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी यह दलील अस्वीकार कर दी थी।