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टैक्स चुकाने के मामले में सैफ अली खान को बड़ी राहत, ट्रिब्यूनल ने मानी दलील

फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को मुंबई के अपने एक आवास के अनुमानित किराए पर आयकर चुकाने में राहत दे दी है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Tue, 28 Aug 2018 09:11 PM (IST)Updated: Tue, 28 Aug 2018 09:11 PM (IST)
टैक्स चुकाने के मामले में सैफ अली खान को बड़ी राहत, ट्रिब्यूनल ने मानी दलील
टैक्स चुकाने के मामले में सैफ अली खान को बड़ी राहत, ट्रिब्यूनल ने मानी दलील

मुंबई [प्रेट्र]। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को मुंबई के अपने एक आवास के अनुमानित किराए पर आयकर चुकाने में राहत दे दी है।

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सैफ अली खान के फ्लैट के खाली पड़े होने और किराया न मिलने संबंधी अपील को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने स्वीकार कर लिया है। मुंबई के बेहद पॉश इलाके टोनी बांद्रा के हिकान रेजिडेंसी में 6000 वर्ग फीट के अर्पाटमेंट के किराए से हुई आय पर कर लगाने के इस मामले में सैफ ने दलील दी थी कि निर्माण की कुछ खामियों के चलते वह अपनी इस संपत्ति को किराए पर नहीं दे सके थे। इसलिए न्यायाधिकरण ने विगत 21 अगस्त के अपने आदेश में ऊंची दरों पर आयकर चुकाने के आदेश को खारिज कर दिया।

आयकर विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान के मूल्यांकन में पाया था कि संपत्ति के आकार और स्थान को देखते हुए सैफ अली खान इसके किराए के मूल्य के मुकाबले में कम आयकर दे रहे हैं। खरीद के समय इस संपत्ति की कीमत 11.58 करोड़ रुपये थी।

सैफ अली खान ने अपनी आय के ब्योरे में इस संपत्ति से किराए की सालाना आय महज चार लाख रुपये बताई थी। जबकि आयकर अधिकारियों ने पाया था कि इसका सालाना किराया निवेश के कुल मूल्य का सात फीसद होना चाहिए। इसलिए इसका सालाना किराया 81.08 लाख रुपये आंका गया था।


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