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सड़क परिवहन मंत्रालय ने डीएल जारी करने के नियम बनाने के लिए जनता से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिये सुझाव मांगे

सड़क परिवहन मंत्रालय ने संशोधित मोटर एक्ट के तहत नए वाहनों के पंजीयन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियम बनाने के लिए भी जनता से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिये सुझाव मांगे।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 26 Mar 2020 11:05 PM (IST)Updated: Thu, 26 Mar 2020 11:19 PM (IST)
सड़क परिवहन मंत्रालय ने डीएल जारी करने के नियम बनाने के लिए जनता से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिये सुझाव मांगे
सड़क परिवहन मंत्रालय ने डीएल जारी करने के नियम बनाने के लिए जनता से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिये सुझाव मांगे

नई दिल्‍ली, जेएनएन। सड़क परिवहन मंत्रालय ने संशोधित मोटर एक्ट के तहत नए वाहनों के पंजीयन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियम बनाने के लिए भी जनता से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिये सुझाव मांगे। इसमें नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लेना शामिल है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस बुलाने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस आशय की दो अधिसूचनाएँ पिछले 18 तारीख को जारी की गई हैं, जिन्हें www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।

इस मसौदा अधिसूचना सं 185 (E) एमवीएए की धारा 4-28 को शामिल किया गया है। यह निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करता है-

- इलेक्ट्रॉनिक फार्म्‍स और दस्तावेजों का उपयोग (मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस, डीएल का आत्मसमर्पण, डीएल का नवीनीकरण)।

-ऑनलाइन लर्नर का लाइसेंस

- राष्ट्रीय रजिस्टर।

• डीलर प्‍वाइंट रजिस्‍ट्रेशन।

- 60 दिन पहले रजिस्‍ट्रेशन का नवीनीकरण 

30 दिनों (बॉडी बिल्डिंग आदि) के एक्सटेंशन के साथ 06 महीने के लिए अस्थायी रजिस्‍ट्रेशन।

- व्यापार प्रमाणपत्र - इलेक्ट्रॉनिक

- वाहनों और अनुकूलित वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट, बदलाव।

- परिवर्तित वाहनों के मामले में बीमा।

सुझावों या टिप्पणियों को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 (ईमेल: jspb-morth@gov.in) पर 17 अप्रैल, 2020 तक भेजा जा सकता है।


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