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लॉकडाउन से कम नहीं हैं महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लगने वाली पाबंदियां, जानिए क्या-क्या रहेगा बंद

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच आज यानी बुधवार से मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 14 अप्रैल रात आठ बजे से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू (मिनी लॉकडाउन) लगाने की घोषणा की गई है। जानिए क्या है प्रतिबंधों में...

By Shashank PandeyEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 02:19 PM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 02:53 PM (IST)
लॉकडाउन से कम नहीं हैं महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लगने वाली पाबंदियां, जानिए क्या-क्या रहेगा बंद
महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी। (फोटो: दैनिक जागरण)

नई दिल्ली, एजेंसियां। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां आज रात 8 बजे से कड़ी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। महाराष्ट्र में बुधवार(14 अप्रैल) शाम आठ बजे से अगले 15 दिनों तक के लिए ये कड़ी पाबंदियां पूरे राज्य में लगा दी गई हैं। इन कड़ी पाबंदियों के तहत पूरे महाराष्ट्र में अगले 15 दिनों के लिए आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी तरह की आवाजाही बंद कर दी गई है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार इसे लॉकडाउन(Locdown)  नहीं कह रही है। लेकिन इसका आर्थिक असर लगभग लॉकडाउन जैसा ही रहने की संभावना जताई जा रही है।

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आज रात 8 बजे से लगाने जाने वाले इन प्रतिबंधों के तहत बुधवार 14 अप्रैल शाम आठ बजे से अगले 15 दिनों तक के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। इसका मतलब राज्य में बिना किसी परमिशनव के कहीं भी चार से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी लोगों को छोड़ कर हर तरह की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यह प्रतिबंध पूरे राज्य में सुबह सात बजे से शाम आठ बजे तक लागू रहेंगे। उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में सुबह तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा।

क्या-क्या रहेगा बंद ?

  • रेस्तरां बंद रहेंगे और उन्हें सिर्फ खाने की डिलीवरी करने की अनुमति मिलेगी
  • ई-कॉमर्स के डिलीवरी वालों को भी सिर्फ आवश्यक वस्तुएं घरों तक पहुंचाने की अनुमति मिलेगी, वो भी ई-पास ले कर। 
  • शॉपिंग केंद्र, मॉल, फिल्म शूट, सिनेमा घर, समुद्र तट, पार्क, धार्मिक स्थल आदि सभी स्थान बंद रहेंगे
  • शादियों में सिर्फ 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति मिलेगी।
  • बस और लोकल ट्रेन जैसी सार्वजनिक यातायात सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन यात्रा की अनुमति सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी।
  • घरों में काम करने वालों, खाना पकाने वालों, ड्राइवरों इत्यादि को आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें आने जाने और काम करने की अनुमति मिलेगी या नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

क्या खुला रहेगा ?

- आवश्यक सेवाओं में अस्पताल, बैंक, मीडिया, ई-कॉमर्स और पेट्रोल/डीजल/सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे।

- किराना की दुकानें, फलों, सब्जियों और दूध की दुकानें, बेकरी और हर तरह के खाने पीने से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी।


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