नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अयूब को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत को सुनवाई 31 जनवरी तक स्थगित करने का आदेश दिया है। दरअसल, विशेष अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद राणा को समन जारी किया था। समन में पत्रकार को 27 जनवरी या उससे पहले पेश होने का आदेश दिया था।
विशेष अदालत के समन को चुनौती
राणा अयूब ने समन को चुनौती दी थी। इससे पहले, इस मामले में 23 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन बेंच उपलब्ध ना होने के चलते सुनवाई 25 जनवरी के लिए टल गई थी।
करोड़ो की धोखाधड़ी का आरोप
राणा अयूब पर ऑनलाइन अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने लोगों को धोखा देने और निजी संपत्ति बनाने के लिए 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। इसके लिए उन्होंने चैरिटी फंड का इस्तेमाल किया था। पत्रकार पर विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है।
बीते साल 12 अक्टूबर को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 29 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लिया और राणा अयूब को तलब किया था।
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