आसानी से मिलेगा जापान का वीजा, 1 जनवरी से बदलेंगे नियम
जापानी दूतावास ने बताया कि एकाधिक प्रवेश वीजा के लिए आवेदन करने वालों को रोजगार प्रमाणपत्र और यात्रा का कारण बताने संबंधी दस्तावेज दाखिल नहीं करने होंगे।
नई दिल्ली, प्रेट्र। जापान सरकार 1 जनवरी से भारतीयों के लिए वीजा नियमों ढील देने दा रहा है। इसके अलावा, जापान सरकार अल्पकालिक यात्रा के लिए एकाधिक प्रवेश (मल्टीपल एंट्री) वीजा भी जारी करेगा।
वीजा आवेदन दस्तावेजों का सरलीकरण
जापानी दूतावास ने बताया कि एकाधिक प्रवेश वीजा के लिए आवेदन करने वालों को रोजगार प्रमाणपत्र और यात्रा का कारण बताने संबंधी दस्तावेज दाखिल नहीं करने होंगे। इस वीजा के आवेदनकर्ता को सिर्फ तीन दस्तावेजों की ही आवश्यकता होगी।
जिसमें पासपोर्ट वीजा आवेदन फॉर्म (फोटो समेत), वित्तीय क्षमता साबित करने संबंधी दस्तावेज (पर्यटकों के लिए) और किसी संस्थान से संबद्धता का दस्तावेज (कारोबारी उद्देश्य के लिए) शामिल हैं।
5 साल होगी वैधता
इस वीजा की वैधता अधिकतम पांच वर्ष की होगी और इस पर अधिकतम 90 दिन जापान में ठहराव की अनुमति होगी। जो आवेदनकर्ता पिछले एक साल में दो या अधिक बार जापान यात्रा कर चुके हैं, उन्हें इस वीजा के लिए सिर्फ पासपोर्ट वीजा आवेदन फॉर्म ही दाखिल करना होगा।
वीजा नियमों में ढिलाई से लोगों जापान जाने वाले लोगों को सुविधा की उम्मीद है।
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