पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोस्वामी के इस्तीफे का रिकार्ड नहीं होगा सार्वजनिक, सीआइसी ने दी इजाजत
कैबिनेट सचिवालय को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) की ओर से इस बात की इजाजत मिल गई है कि वह पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी के इस्तीफे से संबंधित विमर्श के रिकार्ड तथा फाइलों की टिप्पणियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करे।
नई दिल्ली, प्रेट्र। कैबिनेट सचिवालय को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) की ओर से इस बात की इजाजत मिल गई है कि वह पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी के इस्तीफे से संबंधित विमर्श के रिकार्ड तथा फाइलों की टिप्पणियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करे। गोस्वामी पर आरोप लगा कि उन्होंने सीबीआइ को एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें फरवरी 2015 में इस्तीफा देने को कहा गया था।
केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर आधारित
आयोग का यह निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट के एक अन्य मामले में दिए गए उस आदेश पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि अधिकारी समूह या अनुशासनिक प्राधिकरण में हुए विमर्श तथा फाइल नोटिंग सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने हालांकि एक अधिकारी के खिलाफ की गई शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को देने की बात कही थी।
सीआइसी ने पेशेवर रिकार्ड को निजता के संरक्षण योग्य बताया
मुख्य सूचना आयुक्त वाईके सिन्हा ने सूचना रोकने के अपने इस आदेश के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के भी एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें योग्यता, प्रदर्शन, मूल्यांकन रिपोर्ट, एसीआर, अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसे पेशेवर रिकार्ड को निजी सूचना बताते हुए निजता के संरक्षण योग्य बताया गया था और व्यापक जनहित में ही उजागर किए जाने को कहा था। आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कैबिनेट सचिवालय से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीआइसी में अपील की थी।