जज लोया मौत मामले में पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल
जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग खारिज करने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मुंबई के सीबीआइ के विशेष जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग खारिज करने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है। बाम्बे लायर्स एसोसिएशन ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कोर्ट से जांच की मांग ठुकराने वाला गत 19 अप्रैल का आदेश खारिज करने की मांग की है।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 19 अप्रैल को जज लोया की मौत की जांच के आदेश देने से इन्कार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री देखने से साबित होता है कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी। इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाओं और याचिकाकर्ताओं पर गंभीर सवाल भी उठाए थे।
कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तिगत दुश्मनी निपटाने के लिए कोर्ट को मंच न बनाएं, राजनीतिक जंग बाहर लड़ें। ये भी कहा था कि इसके जरिये न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश हुई है। कोर्ट ने बहस करने वाले वकीलों पर भी टिप्पणी की थी।
इस फैसले के खिलाफ बाम्बे लायर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। याचिका मे कहा है कि याचिका न्यायपालिका पर हमला और उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि न्यायपालिका की स्वायत्ता और निष्ठा कायम रखने के लिए की गई थी।
एसोसिएशन का कहना है कि कोर्ट का आदेश ठीक नहीं है, जनहित में वह वापस लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट की खामियों पर ध्यान न देकर गलती की है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में मूल याचिका दाखिल नहीं की थी, बल्कि बाम्बे हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं याचिका को हाईकोर्ट से अपने यहां ट्रांसफर किया था।
एसोसिएशन ने याचिका में जो सवाल उठाए थे उसका महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर जवाब नहीं दिया था। राज्य सरकार की ओर से इसके खिलाफ सिर्फ मौखिक दलीलें रखी गईं थीं।