RBI और सरकार ने बैंकों को दिया साइबर सुरक्षा मजबूत करने का निर्देश
साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने का निर्देश दिया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकों को साइबर सुरक्षा चाक चौबंद करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में बैंकों को हर छह महीने पर साइबर सिक्युरिटी ऑडिट कराने को कहा गया है। साथ ही बैंकों को पासवर्ड पॉलिसी को भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
सूत्रों ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सरकारी बैंकों के प्रमुखों की बैठक हुई। इस बैठक में बैंकों के प्रदर्शन के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के संबंध में बैंकों में मौजूदा इंतजाम का जायजा भी लिया गया। बैंकों को स्पष्टत: कहा गया है कि वे हर छह माह साइबर सिक्युरिटी ऑडिट कराएं। ऑडिट की जो भी सिफारिशें हों उनका पूरी तरह क्रियान्वयन करके अनुपालन रिपोर्ट तैयार किया जाए। बैंकों को यह भी कहा गया है कि अगर कोई साइबर सुरक्षा घटना घटित हो जाए तो उस घटना का पता चलने के दो से छह घंटे के भीतर ही इसकी सूचना आरबीआइ को देनी होगी।
सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक ने दो जून 2016 को बैंकों में साइबर सुक्षा फ्रेमवर्क तैयार कर एक सर्कुलर भेजा था। इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि किस बैंक कितने बैंकों ने इस फ्रेमवर्क के अनुरूप व्यवस्था बनाई है।
सूत्रों ने कहा कि बैठक में बैंकों को पासवर्ड पॉलिसी को भी सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया ताकि साइबर सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो। बैंकों को कंप्यूटर से अवांछित सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल यानी हटाने का निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा बैंकों को चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑफिसर (सीआइएसओ) को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों को साफ कहा गया है कि इस पद पर तकनीकी जानकारी देने वालों को ही तैनात किया जाए। साथ ही सीआइएसओ एक निश्चित समयावधि के बाद बैंक बोर्ड को साइबर सुरक्षा की स्थिति का ब्यौरा भी देगा।