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मनसे की मान्यता रद करने की याचिका पर 17 को सुनवाई

गैर मराठियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों और टोल प्लाजा सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण राज ठाकरे की पार्टी मनसे की मान्यता रद करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। यहां बता दें कि हिंसा में लिप्त होने के आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद करने का सुप्रीम

By Edited By: Published: Tue, 11 Feb 2014 03:56 AM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2014 03:58 AM (IST)
मनसे की मान्यता रद करने की याचिका पर 17 को सुनवाई

नई दिल्ली। गैर मराठियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों और टोल प्लाजा सहित सार्वजनिक संपत्तिको नुकसान पहुंचाने के कारण राज ठाकरे की पार्टी मनसे की मान्यता रद करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। यहां बता दें कि हिंसा में लिप्त होने के आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद करने का सुप्रीम कोर्ट उसे कोई अधिकार नहीं है।

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पढ़ें: राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के खिलाफ जनहित याचिका दायर

प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने सोमवार को कहा कि सिर्फ कथित रूप से हिंसक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा [मनसे] की मान्यता रद करने के निर्देश कैसे दिए जा सकते हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई अगले सोमवार तक स्थगित कर दी, तब इसी तरह की एक और याचिका उनके समक्ष सुनवाई के लिए आएगी। पीठ ने याचिकाकर्ता मिथलेश कुमार पांडेय से इस मुद्दे पर चुनाव आयोग द्वारा कानून के तहत क्या-क्या प्रावधान रखे गए हैं, उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए कहा।

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