अब मालगाड़ी में आपके सामान की रक्षा करेंगे निजी गार्ड, पूर्वी जोन में यह आदेश फरवरी से लागू
Armed Escorts in goods trains मालगाड़ियों में सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे बोर्ड ने पहली बार निजी एजेंसियों के सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को देखभाल की इजाजत दी है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। मालगाड़ियों में सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने पहली बार निजी एजेंसियों के सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को मालगाडि़यों में लदे सामान की देखभाल की इजाजत दे दी है। शुरुआती तौर पर पूर्वी जोन में यह आदेश एक फरवरी से लागू होगा और अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगा। मुफीद परिणाम आने पर दूसरे जोनों में भी योजना लागू की जाएगी। हालांकि, निजी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की मालगाडि़यों में यात्रा के लिए शर्तें भी रखी गई हैं।
चोरी की घटनाओं पर लगेगी लगाम
रेलवे बोर्ड की तरफ से 29 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार, 'सक्षम प्राधिकार ने मालगाडि़यों में लदे सामान की निगरानी के लिए सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को यात्रा की इजाजत दी है। मालगाड़ी से सामान उतारने या चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए निजी सुरक्षाकर्मी ब्रेक वैन में मौजूद रहेंगे।' एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हालांकि, मालगाडि़यों से सामान उतारने या चोरी की घटनाएं ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबारियों की मांग को देखते हुए हमने ऐसा निर्णय लिया है।'
हथियार साथ ले जाने की इजाजत नहीं
आदेश के अनुसार, 'पूर्वी रेलवे को निजी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की गतिविधियों पर करीब से नजर रखनी चाहिए। खासकर सुरक्षा और ब्रेक वैन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों की दृष्टि से। इसके बाद उसे इस योजना को दूसरे जोनों में लागू करने के संबंध में रिपोर्ट देनी चाहिए।' उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पहली बार निजी ग्राहकों के माल की सुरक्षा के लिए मालगाड़ी में सुरक्षाकर्मियों की यात्रा को अनुमति दी गई थी। हालांकि, तब उन्हें हथियार साथ ले जाने की इजाजत नहीं थी।
यूं ही नहीं मिल जाएगी इजाजत
माल लदान से पहले उसे भेजने या पाने वाली कंपनी या कारोबारी की तरफ से सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की संख्या और उनकी सुरक्षा एजेंसी के नाम के साथ आवेदन करना होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ब्रेक वैन में यात्रा करने वाले सशस्त्र सुरक्षाकर्मी केंद्र व राज्य के कानून तथा समस्त नियमों का अनुपालन करते हैं। आदेश के अनुसार, 'निजी सुरक्षा एजेंसी को इसके बारे में रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस बल व पुलिस को एडवांस में सूचना देनी होगी। उन्हें निजी सुरक्षा एजेंसी के बारे में समस्त सूचनाएं और उपयुक्त दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। सुरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों को ड़्यूटी से पहले सुरक्षाकर्मियों को समस्त जानकारियां देनी होंगी।'