रेलवे का नया नियम: काउंटर से टिकट लेने पर भी मिलेगा बीमा, 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का कवर
रेलवे अब काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी ऑनलाइन की तरह वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना प्रदान करेगा। यह सुविधा ...और पढ़ें

रेलवे काउंटर टिकटों पर भी अब मिलेगा वैकल्पिक यात्रा बीमा (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन के काउंटरों से कंफर्म या आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्रियों को अब ऑनलाइन टिकटों की तरह ही ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम (OTIS) की सुविधा मिलेगी।
दरअसल, रेलवे बोर्ड द्वारा यह फैसला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव' मामले में सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर के आदेश के बाद लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए रेलवे बोर्ड ने 27 अक्टूबर से PRS काउंटरों पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना लागू करने का सर्कुलर जारी किया है।
27 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी सुविधा
यह सुविधा 27 अक्टूबर से सभी जोनल रेलवे में शुरू हो जाएगी। शनिवार को जारी एक आदेश में, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि वे रिजर्वेशन काउंटरों पर इस योजना को लागू करने के लिए जरूरी इंतजाम करें।
45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का कवरेज
यानी यात्री पर ऑनलाइन की तरह ही टिकट काउंटर से टिकट खरीदने के दौरान 45 पैसे का प्रीमियम देकर बीमा चुन सकते हैं। इसमें रेल दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना के कारण मृत्यु या स्थायी रूप से पूरी तरह विकलांग होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का कवरेज मिलेगा।
यात्रियों को सिर्फ 45 पैसे के अतिरिक्त प्रीमियम पर यात्रियों को किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये और अस्पताल खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवर मिलेगा।
टिकट के पैसे के साथ ही करना होगा भुगतान
रेलवे बोर्ड के अनुसार, यह बीमा वैकल्पिक रहेगा और बुकिंग के समय रिजर्वेशन स्टाफ को यात्रियों को इस सुविधा के बारे में बताना होगा। प्रीमियम की वसूली टिकट के किराए के साथ ही की जाएगी।
बीमा पॉलिसी का विवरण यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों के जरिए भेजा जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि IRCTC ई-टिकट बीमा पर लागू मौजूदा नियम और शर्तें, रिजर्वेशन काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी लागू होंगी।
