रेलवे घूस कांड: पवन बंसल के भांजे सहित दस पर आरोप तय
नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। रेलवे बोर्ड में सदस्य की नियुक्ति के लिए दस करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला व नौ अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ जज स्वर्ण कांता शर्मा ने सभी दस आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने व भ्रष्टाचार की धारा के तहत आरोप तय कर दिए।
नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। रेलवे बोर्ड में सदस्य की नियुक्ति के लिए दस करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला व नौ अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ जज स्वर्ण कांता शर्मा ने सभी दस आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने व भ्रष्टाचार की धारा के तहत आरोप तय कर दिए।
अदालत ने आरोप तय करने के बाद सभी से पूछा कि वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं या फिर वे मुकदमा लड़ना पसंद करेंगे? सभी ने उन पर लगे आरोपों को स्वीकारने से इन्कार कर दिया। अब इस मामले में 25 अगस्त से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू होगी।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारत में भ्रष्टाचार ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह मामला सामने आने के बाद पवन बंसल ने पिछले साल मई में रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। बंसल को सीबीआइ ने मामले में अपना गवाह बनाया है। विजय सिंगला के अलावा रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश कुमार भी आरोपी बनाए गए हैं।