Lockdown in Raigarh : इन जरूरी दिशा-निर्देशों के साथ 17 से लागू हो रहा है एक हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन
रायगढ़ के जिला कलेक्टर ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 17 अगस्त से 23 अगस्त तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है।
रायगढ़, ऑनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सात दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जिले में बढ़ रहे कोरोना संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसे लेकर जिला कलेक्टर की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। इसके मुताबिक, निकायों में काफी कम संख्या में कर्मचारियों को कार्यालय में आकर काम करने की इजाजत दी गई है वहीं आम लोगों के लिए सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरिजाघर समेत सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा, बैंकों और मीडिया को इससे बाहर रखा गया है।
इसके अलावा, लॉकडाउन के दौरान जिले में सभी दुकानें बंद रहेंगी, जिस वजह से इस रविवार दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। ताकि लोग अपना बाजारों का काम निपटा सकें। इसके अलावा लॉकडाउन में सार्वजनिक परिवहन जैसे ई-रिक्शा, बस, टैक्सी और निजी बस की सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान जिले की सीमा में सिर्फ आवश्यक सामान का ही परिवहन हो सकेगा। वहीं, व्यापारिक परिवहन के लिए जिले की सीमाएं भी बंद कर दी गई हैं।
फैक्ट्रियों को खोलने के लिए सशर्त दी गई अनुमति
जिले में फैक्ट्रियों को खोलने के लिए अलग से कुछ जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। फैक्ट्री मालिकों को कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था प्लांट के अंदर ही करनी होगी। इसके अलावा यदि प्लांट में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो सभी खर्च कंपनी मालिक को उठाना होगा। इसके अलावा, इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को शर्तों में छूट दी गई है।
मेडिकल स्टोर खुलने पर दी गई छूट
सात दिवसीय लॉकडाउन में मेडिकल स्टोर और दवा उत्पादन को लॉकडाउन में खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, रोजमर्रा की आवश्यक चीजों जैसे- दूध, फल, ब्रेड, सब्जी, अंडे, चिकन की स्थाई दुकानों को सुबह सात बजे से 11 बजे तक खोलने की इजाजत है। इसके अलावा मोबाईल शॉप्स दोपहर 12 बजे तक खोल सकते हैं। वहीं, घर-घर दूध देने वाले सुबह 7-10 और शाम 5-7 जा सकेंगे, राशन की दुकान भी सुबह 7 से 11 बजे तक खुल सकेगी, मोबाइल दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगी। इसके अलावा सब्जी के ठेले सुबह छह बजे से दिन में 12 बजे तक घूम सकते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान खुल सकेंगे और विधानसभा सत्र को देखते हुए सरकारी अधिकारी-कर्मचारी काम करेंगे।