सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि में सुविधा मुहैया कराने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान राम जन्मभूमि के समीप सुविधाओं की कमी की ओर दिलाया। कोर्ट ने दोनों से अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के समीप यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने पर विचार करने को कहा है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान राम जन्मभूमि के समीप सुविधाओं की कमी की ओर दिलाया। कोर्ट ने दोनों से अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के समीप यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने पर विचार करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति एआर दवे व कुरियन जोसफ की पीठ ने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। यदि संभव हो तो स्थल को स्वछ बनाने व यात्रियों को सुविधा देने के लिए कुछ कीजिए। इससे पहले भी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर केंद्र से जवाब देने को कहा था। स्वामी ने कहा था कि तीर्थयात्री पीने का पानी व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की अपर्याप्त व्यवस्था से तीर्थयात्रियों को कठिनाई होती है।
उन्होंने शीर्ष अदालत द्वारा पारित 1996 में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का भी उल्लेख किया। इसके तहत विवादित स्थल पर कोई भी ढांचा बनाने पर पाबंदी लगाई गई थी। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि स्वामी की याचिका पर केंद्र विचार करेगा। स्वामी ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से दशा सुधारने के लिए आदेश देने की मांग की थी। उन्होंने उल्लेख किया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर दर्शन व पूजा के लिए लाखों तीर्थयात्री पहुंचते हैं।