Kerala Gold Smuggling Case : केरल सोना तस्करी के तीन आरोपितों की जमानत जमानत अर्जी का विरोध
सीमा शुल्क विभाग ने तिरुअनंतपुरम हवाईअड्डे पर पांच जुलाई को करीब 15 करोड़ रुपये के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी का पर्दाफाश किया था।
कोच्चि, एएनआइ। सीमा शुल्क विभाग ने हाई कोर्ट में केरल सोना तस्करी के तीन आरोपितों की जमानत अर्जी का विरोध किया है। आरोपित टीएम मुहम्मद अनवर, एम. मुहम्मद अब्दु शमीम व जाफसल ने जमानत अर्जी लगाई है। उधर, कोच्चि की एक अदालत तस्करी की प्रमुख आरोपित स्वप्ना सुरेश की जमानत अर्जी पर गुरुवार को फैसला सुना सकती है।
सीमा शुल्क विभाग ने मंगलवार को हाई कोर्ट को बताया कि सोना तस्करी में अंतरराष्ट्रीय गिरोह शामिल है। जांच एजेंसी ने कहा, 'आरोपितों ने हवाला के जरिये धन खाड़ी देश में भेजा और उसके बदले तस्करी के जरिये सोना मंगवाया। इस मामले की विस्तार से जांच की जरूरत है। यह जांचने की जरूरत है कि मामले में और कौन-कौन शामिल हैं और अबतक कितनी मात्रा में सोने की तस्करी की गई है। सोना तस्करी हमारे देश की अर्थव्यवस्था व सुरक्षा के लिए खतरा है।'
बता दें कि सीमा शुल्क विभाग ने तिरुअनंतपुरम हवाईअड्डे पर पांच जुलाई को करीब 15 करोड़ रुपये के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी का पर्दाफाश किया था। सोना तिरुअनंतपुरम स्थित संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) महावाणिज्य दूतावास के एक राजनयिक के नाम पर भेजा गया था।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम केरल में सोने की तस्करी के मामले में आरोपित फजल फरीद से पूछताछ के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दुबई पहुंच गई है। इस बीच, केरल की विशेष एनआइए कोर्ट ने सुबूतों और केस डायरी के आधार पर इसी मामले में एक और आरोपित स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया सुबूत है कि स्वप्ना सुरेश सोने की तस्करी में शामिल थी।