केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 9 घंटे काम का प्रस्ताव, श्रम मंत्रालय ने मांगे सुझाव
कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा। असामान्य स्थितियों में दस दिनो बाद ये अवकाश देय होगा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम नौ घंटे काम करना पड़ सकता है। वेतन संहिता कानून के लिए बनाए जा रहे नियमों से पहले श्रम मंत्रालय की ओर से इस बाबत सुझाव मांगे गए हैं। एक महीने बाद नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार में कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 42 घंटे का नियम है।
आपातकालीन स्थितियों में 16 घंटे तक काम
वेतन संहिता कानून अगस्त में संसद से पारित हो चुका है। अब उसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। प्रस्तावित नियमों के अनुसार वेतन संहिता, 2019 की धारा 13 (उपधारा 1, उपबंध ए) के तहत न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम 9 घंटे काम करना होगा। आपातकालीन स्थितियों में (धारा 13, उपधारा 2) एक दिन में 16 घंटे तक काम करना पड़ सकता है।
न्यूनतम वेतन का निर्धारण
न्यूनतम वेतन का निर्धारण पत्नी और दो बच्चों वाले परिवार के पालन पोषण और प्रति व्यक्ति रोजाना 2700 केलौरी वाले भोजन तथा 66 मीटर कपड़े की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आधार पर किया जाएगा। जिसमें न्यूनतम वेतन का 10 फीसद खर्च खाने और कपड़े पर, 20 फीसद ईधन, बिजली और अन्य विविध खर्चो पर तथा 25 फीसद बच्चों की पढ़ाई, इलाज, मनोरंजन तथा आपातकालीन मदों पर माना जाएगा।
महंगाई भत्ते की गणना
न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार ने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को तीन श्रेणियों अर्थात महानगरीय, गैर-महानगरीय तथा ग्रामीण में विभाजित किया है। जबकि महंगाई भत्ते की गणना हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले की जाएगी। वेतन से किसी कटौती (धारा 21 की उपधारा 2) के बारे में कर्मचारी को पहले सूचित करना होगा। जबकि कटौती के बाद इंस्पेक्टर-सह-फैसिलिटेटर को 10 दिन के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। कर्मचारी को प्रदत्त अग्रिम धन की वसूली (धारा 23 व 24) किस्तों में की जाएगी और किसी भी दशा में ये वेतन के पचास फीसद से ज्यादा नहीं होगी।
साप्ताहिक अवकाश जरूरी
कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा। असामान्य स्थितियों में दस दिनो बाद ये अवकाश देय होगा। साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार के अतिरिक्त होने पर वेतन की गणना ओवरटाइम की दर से की जाएगी। वेतन संहिता में 111 कार्याें को उच्च कौशलयुक्त, 320 कार्यो को कौशलयुक्त कार्यो में शुमार किया गया है। जबकि 127 कार्यो को अर्द्ध-कुशल तथा 123 कार्यो को अकुशल कर्मचारियों लायक माना गया है।