आप के विदेशी चंदे में कानून का उल्लंघन नहीं
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) को विदेश से मिले चंदे में किसी प्रकार के कानून के उल्लंघन के सुबूत नहीं मिले हैं। अदालत आप को विदेशी चंदा मिलने पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) को विदेश से मिले चंदे में किसी प्रकार के कानून के उल्लंघन के सुबूत नहीं मिले हैं। अदालत आप को विदेशी चंदा मिलने पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष गृह मंत्रालय की तरफ से पेश हुए वकीलों ने बताया कि आइबी को जांच में आप के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिले हैं। आप विदेश से चंदा प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों का भी पालन कर रही है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने केंद्र सरकार को मामले में सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कोर्ट मामले में कोई फैसला सुनाएगा। तब तक के लिए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान आप ने याचिकाकर्ता के सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए दलील दी कि चंदा एकत्रित करने की पार्टी की पारदर्शी प्रक्रिया है। विगत वर्ष पार्टी को भारतीय नागरिकों से 30 करोड़ रुपये चंदे के रूप में मिले थे जिसमें से 8.5 करोड़ रुपये अप्रवासी भारतीयों ने दिए हैं।